Shaman Yojana List – उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा राज्य के लोगो के हितों का ध्यान रखते हुए एक नई सरकारी योजना को शुरू करने का अधिकारिक ऐलान किया है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस सरकारी योजना का नाम Shaman Yojana है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे की कैसे आप आप इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकते है।
Shaman Yojana List
प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस नई सरकारी योजना के अंतर्गत, अब अवैध निर्माणों को शुल्क देकर वैध में बदला जा सकता है। यदि आप Shaman Yojana के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो आप इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते है। क्योंकि इसके इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को शुरू किया जा चुका है।
यदि आप भी इस सरकारी योजना (Shaman Yojana List) का लाभ उठाना चाहते है तो जल्द ही इसके लिए आवेदन करें। सभी आवेदनकर्ता 20 जनवरी 2021 से पहले इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
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UP Shaman Yojana 2020 के लिए आवेदन कैसे करें ?
यदि आप इस सरकारी योजना (Shaman Yojana List) के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपको निम्नलिखित बातों का पालन करना होगा जैसे की –
- यदि आप इस Shaman Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपको सबसे पहले आवास बंधू की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अधिकारिक वेबसाइट पर आने के बाद आपको अपना नाम, आपके पिता का नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर को भरना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा।
- OTP भरने के बाद आपको सभी जरुरी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना होगा।
- यदि आप इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपको इससे जुडी विभिन्न प्रकार की जानकारी के लिए हेल्प डेस्क पर जाकर पता करना होगा।
- 15 जुलाई 2020 से पहले हुए निम्रण कार्यों को इस सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा।
UP Shaman Yojana List के क्या लाभ है ?
- इस योजना के अंतर्गत, 500 वर्ग मीटर से अधिक या फिर ग्रुप हाउसिंग जिसमें 7 या उससे अधिक फ्लैट होंगे। जिनकों शुल्क देकर वैध कराया जा सकता है।
- इसमें केवल वही संपत्तियां पात्र होंगी जिनकी सैलरी 30 अप्रैल 2016 तक की है।
- केवल स्वयं की भूमि पर बने हुए बेसमेंट को ही इस सरकारी योजना के अंतर्गत, वैध कराया जा सकता है।
- पार्किंग की जगह पर किए गए निर्माण के स्थान पर 100 मीटर की दुरी अन्य पार्किंग को वैध किया जा सकेगा।
- इतना ही नही सेटबैक और ग्राउंड कवरेज में पहले के मुताबिक दुगना लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा, 3000 वर्ग मीटर से कम के क्षेत्रफल की जमीन को विभाजित करने पर भी शमन की सुविधा भी उपलब्ध है।
Shaman Yojana Fee
- इस सरकारी योजना के अंतर्गत, 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक एकल आवासीय भवनों हेतु शमन शुल्क की दरें निर्धारित दरों की 50 प्रतिशत तय की गई है।
- इसके अलावा, निम्न एवं लघु-मध्यम वर्ग (100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के भूखंड) हेतु शमन शुल्क की दरें में निर्धारित दरों से 25 प्रतिशत छुट दी जाएगी।
- अंत में चैरिटेबल संस्थाएं जिन्हें आयकर अधिनियम 1961 की धारा -80 (जी) के अंतर्गत छूट प्राप्त हो तथा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रावधानित संस्थाओं/सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं हेतु शमन शुल्क की दरें भूमि मूल्य 12.5 रखा गया है।
उत्तर प्रदेश शमन योजना हेतु भुगतान प्रक्रिया
- उत्तर प्रदेश सरकार की इस सरकारी योजना के अंतर्गत आवासीय भवनों के लिए प्रोसेसिंग फी केवल एक रूपए प्रति वर्ग मीटर शुल्क लगेगा। व्यवयसायिक भवनों में दो रूपए प्रतिवर्ग मीटर का भुगतान करना होगा।
- इसके साथ ही साथ स्व-मूल्यांकित शमन शुल्क के साथ तय प्रपत्र पर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- भवन की फोटो और मानचित्र को वास्तुविद प्रमाणित करेगा। कुल शुल्क के साथ जमा शमन मानचित्र ही डीम्ड एप्रूव्ड माना जाएगा। शुल्क को किस्तों के रूप में तीन महीने के अंतराल में भी जमा किया जा सकेगा।
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